श्योपुुर- मुरैना चलने वाली बसो का आना-जाना 05 जुलाई तक प्रतिंबधित

श्योपुुर- मुरैना चलने वाली बसो का आना-जाना 05 जुलाई तक प्रतिंबधित


    श्योपुर


       जिला मजिस्टेªट श्योपुर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत आदेश जारी कर मुरैना जिले में कोरोना पाॅजिटिव व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक बढने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण को श्योपुर जिले में फैलने से रोकने के उद्देश्य से श्योपुर से मुरैना व मुरैना से श्योपुर चलाने वाली बसो के आवामगन को 05 जुलाई 2020 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


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